पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी खूंटी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने जय किशोर चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल के साथ-साथ जय किशोर चौधरी भी आरोपी हैं. ईडी ने मामले में पूजा सिंघल, जय किशोर चौधरी समेत सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 3/ 2018 दर्ज किया है. ईडी ने इस मामले में पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.

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