-पांच फीसदी मिलेगी अतिरिक्त अनुदान सहायता
-संशोधित औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू
रांची। राज्य के एससी-एसटी महिला और दिव्यांगों को स्टार्ट अप में निवेश करने के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त वित्तीय अनुदान सहायता मिलेगी। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद उद्योग विभाग ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में संशोधन करते हुए इसे अधिसूचित कर दिया है। इसका लाभ झारखंड के निवासियों और स्थानीय को मिलेगा। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग को भी इसका लाभ मिलेगा। जेड सर्टिफाइड यूनिट के लिए भी क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया जायेगा।
इसके अलावा मेगा परियोजना, अल्ट्रा मेगा परियोजना स्थापित करने के लिए भी पांच प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। अगर वैसी इकाई, जिसकी स्थापना करने की अनुमति के अधिसूचना के तीन साल के अंदर अपनी यूनिट स्थापित कर लेती है, तो उन्हें भी अतिरिक्त पांच प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच सालों में कम से कम 1000 स्टार्ट अप झारखंड में शुरू किये जायें, इसलिए इन संशोधनों को लागू किया जायेगा।