शहरी क्षेत्रों में सरकारी सेवकों का नामांकन कुल रिक्तियों का 10% तक ही हो सकेगा
रांची। झारखंड में होमगार्ड बहाली को लेकर गृह विभाग ने नियमावली-2014 का गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत तकनीकि योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसमें पास होने के लिए न्यूनतम 30 अंक जरूरी होंगे।
शहरी क्षेत्रों में सरकारी सेवकों का नामांकन कुल रिक्तियों का 10% तक ही हो सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करना होगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को उस जिले या शहर का निवासी होना चाहिए या वहां कार्यरत होना चाहिए। ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए अभ्यर्थी को उसी प्रखंड और गांव का निवासी होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता सातवीं पास रखी गयी है।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों में पुरस्कृत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे। जिला चयन समिति, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे, गृह रक्षकों का चयन करेगी। समिति में जिला समादेष्टा, एसपी और डीसी शामिल होंगे। प्रत्येक जिले में 50 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। महिला आरक्षण के तहत 5% पद तलाकशुदा परित्यक्ता और विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। गृह रक्षकों के नामांकन का आदेश उस जिले के उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी किया जायेगा।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version