रांची। निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की ओर से दायर उस याचिका पर अब शनिवार को सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने नये कानून के तहत कस्टडी के आधार पर जेल से रिहा करने की गुहार लगायी है। शुक्रवार को पूजा सिंघल के अधिवक्ता के द्वारा आंशिक बहस हुई। जिसके बाद इडी की ओर से बहस की जायेगी। जिसे रांची प्रीवेन्शन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है।

इससे पहले बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है। जिसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, पूजा सिंघल अब तक लगभग 28 महीनों से जेल में बंद हैं। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के मुताबिक नये कानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है, तो उसे बेल दी जा सकती है।

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