रांची । पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका को झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। बेहतर इलाज के लिए संजीव सिंह की ओर से 30 दिन का प्रोविजनल बेल मांगा गया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एम्स में संजीव सिंह का इलाज शुरू हो गया है। हालांकि प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संजीव सिंह का इलाज काफी धीमी गति से चल रहा है। कोर्ट ने प्रार्थी और सरकार का पक्ष जानने के बाद कहा कि एम्स में संजीव सिंह का इलाज हो रहा है, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।
मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय के कोर्ट में हुई। बता दें कि बीते दिनों संजीव सिंह को इलाज के लिए एम्स ले जाया गया है। दरअसल, प्रार्थी संजीव सिंह की ओर से अपनी बीमारी का हवाला देते हुए 30 दिन का प्रोविजनल बेल का आग्रह कोर्ट से किया गया है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि संजीव सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं।
11 अप्रैल 2017 से जेल में हैं पूर्व विधायक
नीरज सिंह की हत्या के मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद हैं। इससे पूर्व भी हाइकोर्ट से संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह समेत चार की हत्या हुई थी। 23 मार्च 2017 को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडेय और गया प्रताप सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बाद में इस केस में शूटरों के साथ अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को संजीव सिंह की भूमिका षडयंत्रकारी की मिली, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके बाद से वे बंद हैं।