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    Home»Jharkhand Top News»समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ इडी की याचिका पर फैसला चार मार्च को
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    समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ इडी की याचिका पर फैसला चार मार्च को

    adminBy adminFebruary 28, 2024Updated:February 28, 2024No Comments2 Mins Read
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    हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर फैसला सुरक्षित
    रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इडी और हेमंत सोरेन की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और हाइकोर्ट के अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने बहस की। वहीं इडी की ओर से एसवी राजू और अमित दास ने बहस की। हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका पर हाइब्रिड मोड में सुनवाई हुई।
    बॉक्स
    समन की अवहेलना पर फैसला 4 मार्च को
    रांची। समन की अवहेलना करने के मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मामले में सीजेएम कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गयी। मामले में अदालत 4 मार्च को फैसला सुनायेगी। बता दें कि इस संबंध में इडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952-2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गयी है। शिकायतवाद में शिकायतकर्ता इडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को इडी ने जमीन खरीद-बिक्री मामले में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह इडी के समन की अवहेलना है। हेमंत सोरेन इडी के समक्ष 20 जनवरी को 8वां समन और 31 जनवरी को दसवां समन में उपस्थित हुए थे। सुनवाई के दौरान इडी की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में इडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था।

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