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    Home»स्पेशल रिपोर्ट»नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू
    स्पेशल रिपोर्ट

    नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू

    आजाद सिपाहीBy आजाद सिपाहीJuly 25, 2017No Comments2 Mins Read
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    रांची: झारखंड पुलिस नक्सलियों को आर्थिक चोट देने की प्लानिंग में जुट गयी हैं। दरअसल जुल्म के खिलाफ आंदोलन का दम भरनेवाले नक्सली अपने आंदोलन से भटक कर एक सूत्री कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लेवी के पैसों की उगाही करने में जुट गये हैं। उगाही के पैसों से नक्सली न सिर्फ एक समानांतर सरकार चला रहे हैं, बल्कि देश-दुनिया में संपत्ति भी बना रहे हैं। नक्सलियों की पहली पसंद है रियल स्टेट। आत्मसमर्पण या गिरफ्तार किये गये नक्सलियों ने कई बार इसका खुलासा भी किया हैं। मगर अब झारखंड पुलिस ने इस समस्या से निपटने के लिए भी प्लानिंग कर ली है।

    हजारीबाग के मामले में संपत्ति जब्त करने का आदेश पहले ही जारी किया गया है। संपत्ति की जब्ती के लिए डीजीपी को भेजने का प्रस्ताव बहुत आसान है और इसका प्रारूप हजारीबाग से प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले में आइओ एक डीएसपी रैंक के अधिकारी होने चाहिए। उन मामलों में जहां यूएपीए अधिनियम नहीं है और केवल 17 सीएलए लगाये गये हैं या अन्य महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में जब्ती पीएमएलए के तहत इडी द्वारा किया जाता है। जानकारी के अनुसार मनोज कौशिक, जो दिल्ली में वित्तीय इंटेलिजेंस यूनिट के साथ प्रतिनियुक्ति पर हैं, इस संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं और अगर हम उनके साथ संपर्क करेंगे, तो वे हमें इस संबंध में मार्गदर्शन करेंगे। हमें इडी को आपराधिक मामलों के विवरण और दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ संपत्ति के विवरण के साथ प्रस्ताव भेजना होगा। हम बैंक खातों के विवरण भी भेज सकते हैं। फिर इडी बैंक खाता और पीएमएलए के तहत संपत्ति को जब्त कर सकता है।

    झारखंड पुलिस मुख्यालय का ये पत्र  नक्सलिओं और अपराधियों की नींद उड़ा देगा 

    जैसा कि आप जानते हैं कि नक्सलियों और अपराधियों की वित्तीय संपत्तियों को जब्त करना उन्हें सबसे बड़ा झटका देना होगा। उन मामलों में जहां यूएपीए अधिनियम नक्सलियों के मामलों में लगाया गया है। हम डीजीपी को प्रस्ताव पेश करने के बाद अपनी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं और डीजीपी यूएपीए के तहत जब्ती के आदेश जारी कर सकता है। हम टीपीसी, जेपीसी, पीएलएफआइ, एसजेएमएम, जे जेएमपी के नक्सलियों से संबंधित मामले में यूएपीए की धारा 16, 20 और 23 लागू कर सकते हैं और यूएपीए के अनुभाग का उपयोग करके इन समूहों के गुणों को जब्त कर सकते हैं।

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