रांची: जेपीएससी के द्वितीय बैच की सेवा संपुष्टि के लिए शिवेंद्र कुमार द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका दायर पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की खंडपीठ ने झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि शिवेंद्र की सेवा 6 सप्ताह के अंदर संपुष्ट करते हुये उन्हें सभी तरह का लाभ प्रदान करें।
उन्होंने अपनी याचिका में गुहार लगाई थी कि जेपीएससी द्वितीय बैच के सभी अधिकारियों की सेवा संपुष्ट हो गई है। लेकिन उनकी सेवा संपुष्ट नहीं की गई है। शिवेंद्र की नियुक्ति वर्ष 2008 में डीएसपी के पद पर हुई थी। शिवेंद्र का अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने पक्ष रखा। वर्ष 2008 में 2nd JPSC परीक्षा पास कर शिवेंद्र डीएसपी बने थे। बाद में द्वितीय झारखंड पब्लिक सर्विस नियुक्ति को CBI के द्वारा जांच किया गया था।