रांची। राज्य सरकार के मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान उनकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
मंत्री ने हाइकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
बता दें कि इरफान अंसारी ने झारखड हाइकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाइकोर्ट ने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा 21 दिसंबर 2022 को इरफान अंसारी के विरुद्ध चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने वर्ष 2018 में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ संज्ञान लिया था। इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची की तस्वीर वायरल हुई। दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है।