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    Home»Breaking News»रांची: हाइकोर्ट के इन मामलों पर रहेगी नजर
    Breaking News

    रांची: हाइकोर्ट के इन मामलों पर रहेगी नजर

    azad sipahiBy azad sipahiDecember 31, 2018No Comments4 Mins Read
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    राणा प्रताप सिंह
    रांची। झारखंड हाइकोर्ट में नये साल 2019 में कई याचिकाओं पर दिशा- निर्देश आयेगा।
    लाइफलाइन रांची-जमशेदपुर फोरलेन सड़क निर्माण पर निगाहें
    लाइफलाइन समझी जानेवाली रांची-जमशेदपुर एनएच फोरलेनिंग निर्माण कब पूरा होगा, हाइकोर्ट का क्या दिशा- निर्देश रहेगा। इस पर सभी की निगाहें टिकीं हैं। उक्त सड़क निर्माण का करीब 50 फीसदी काम पूरा हो गया है। शेष बचे काम को एनएचएआइ ने दूसरी संवेदक कंपनी से कराने का निर्णय लिया है। इसके निर्माण के चार फेज के लिए टेंडर आमंत्रित कर काम को पूरा कराया जायेगा। इसके अलावा हाइकोर्ट के दिशा-निर्देश के आलोक में करीब 50 प्रतिशत काम पूरा करने वाली संवेदक कंपनी रांची एक्सप्रेस वे के साथ वनटाइम सेटलमेंट की प्रक्रिया भी एनएचआइए की ओर से करायी जा रही है। हाइकोर्ट ने संवेदक कंपनी रांची एक्सप्रेस वे के उक्त सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर 25 जुलाई 2018 को सीबीआइ जांच का आदेश दिया है।

    बूचड़खाने से ही पशु का वध कराने के बाद रांची के दुकानों में मांस बिक्री होगी या नहीं?
    बूचड़खाने से ही पशु का वध कराने के बाद रांची के दुकानों में मांस की बिक्री करने के रांची नगर निगम के आदेश पर हाइकोर्ट ने 12 अक्तूबर से रोक लगायी है। रांची नगर निगम ने हाइकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर अपने आदेश को सही बताया है। प्रार्थी झारखंड कुरैश पंचायत ने निगम के आदेश का विरोध किया था। याचिका में कहा गया है कि रांची नगर निगम ने एक अक्तूबर 2018 को बूचड़खाने से पशु मांस लेकर बेचने से संबंधित आदेश दिया था। आदेश में कहा गया है कि सभी मांस विक्रेताओं को कांके स्थित बूचड़खाने में पशु लेकर जाना होगा। वहां पशु का वध कराने के बाद मांस लाकर बेचना होगा। इस आदेश को 18 अक्तूबर से प्रभावी बनाया गया है। निगम ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर इन दुकानों को बंद कर दिया जायेगा। नगर निगम का आदेश उन पर लागू नहीं होता है।

    विनय महतो हत्याकांड: निचली अदालत की कार्यवाही पर हाइकोर्ट ने लगायी है रोक
    सफायर इंटरनेशनल के सातवीं के छात्र विनय महतो की हत्या मामले की जांच फिर से कराने को लेकर मृतक विनय के पिता मनबहाल महतो की याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई चल रही है। चार अक्तूबर को हाइकोर्ट ने मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही(प्रोसिडिंग) पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। प्रार्थी की ओर से दलील दी गयी है पहले मामले में स्कूल की शिक्षिका नाजिया हुसैन, आरिफ अली तथा उसके दो नाबालिग बच्चों को आरोपी बनाते हुए पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में तत्कालीन अपर न्यायायुक्त शिवपाल सिंह ने सफायर स्कूल के प्रिंसिपल, बोडिंग इंचार्ज, वाइस प्रिंसिपल, वार्डन, डिसप्लीन इंचार्ज, गार्ड समेत 10 नये लोगों को आरोपी बनाया था। मामले के दो आरोपी छूट चुके हैं। इसलिए फिर से जांच करायी जाये। इसकी सीबीआइ जांच करायी जाये।

    नगर निगम द्वारा एचइसी में होल्डिंग टैक्स के खिलाफ याचिका पर फैसला संभव
    हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन(एचइसी) ने रांची नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की है, जिसपर एचइसी आवासीय क्षेत्र में रहने वालों की निगाहें टीकीं हैं। एचइसी ने रांची नगर निगम के सहायक अभियंता के पत्र संख्या 515 दिनांक आठ मार्च 2018 को चुनौती दी है। सहायक अभियंता ने अपने पत्र में एचइसी प्रबंधन को निर्देश दिया था कि एचइसी क्षेत्र स्थित भवनों का पूरा विवरण उपलब्ध कराये, जिससे एचइसी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स का आकलन कर वसूला जाये। इस पत्र के जवाब में एचइसी प्रबंधन ने कहा है कि दो जुलाई 1991 के एग्रीमेंट के अनुसार नगर निगम को एकमुश्त टैक्स दिया जायेगा। झारखंड प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स-2013 लागू नहीं होगा। नगर निगम एचइसी क्षेत्र से होल्डिंग टैक्स नहीं वसूल सकता है।

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