रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड राज्य में शिक्षण संस्थान एवं सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिये जाने के ऐतिहासिक निर्णय के आलोक में झारखंड राज्य द्वारा भी राज्य के शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में इस आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों, जहां बहाली और नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी, 2019 के पश्चात प्रारंभ होगी, उन सभी मामलों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह 10 फीस़दी आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीस़दी आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
मालूम हो कि संसद के शीतकालीन सत्र में आनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण के मसौदे को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार के तर्ज पर सबसे पहले गुजरात सरकार ने इसे अंगीकार किया। झारखंड देश का दूसरा राज्य है, जहां सरकार ने अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की है। यह मामला संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है इसलिए रघुवर सरकार को इस मामले को विधानसभा में अंगीकार करना होगा।