झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2024 लागू हो गयी है। कैबिनेट के निर्णय के बाद नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है. इसके तहत नगर निकायों में मेयर या अध्यक्ष के पद पर एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिए चक्रानुक्रम रोटेशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है. अब कोटिवार जनसंख्या के आधार पर 49 निकायों में चुनाव होंगे.