रांची। हाइ कोर्ट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ रांची एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्रवाई को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ कांके थाना में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।

कांके के सुकुरहुरटू इलाके में किसान आंदोलन से जुड़े मामले को लेकर दीपक प्रकाश और पूर्व विधायक समरी लाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। उक्त लोगों के खिलाफ कांके थाना में कांड संख्या 141/2021 दर्ज की गयी थी। यह मामला जून 2021 का है।

प्राथमिकी में आरोप है कि दीपक प्रकाश, समरी लाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर कई मांग की थी, जिसमें उन्होंने किसानों का ऋण माफ हो, फसल की उचित कीमत मिले, बीज की उपलब्धता को राज्य सरकार उपलब्ध कराए आदि बातों का उल्लेख किया था। हाइ कोर्ट से प्राथमिकी निरस्त होने के बाद दीपक प्रकाश इस मामले से बरी हो गये हैं।

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