इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर आज (सोमवार) लापता बलूच छात्रों के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने चार पन्नों का लिखित आदेश जारी कर काकर, रक्षा और आंतरिक मंत्रियों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों के सचिवों को तलब किया था। सभी को सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

जिओ न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने 13 फरवरी को पिछली सुनवाई में अंतरिम प्रधानमंत्री को बेंच के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। पिछली सुनवाई की शुरुआत में सहायक अटॉर्नी जनरल ने अदालत से सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित कर दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति कयानी ने इस पर टिप्पणी की थी कि छात्रों को जबरन गायब करने में शामिल लोगों को दो बार मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह बताने को कहा था कि उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

महाधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें मामले में और समय की आवश्यकता है, लेकिन न्यायमूर्ति कयानी ने सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

यह दूसरी बार है जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री को हाई कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें 22 नवंबर, 2023 को वकील इमान मजारी द्वारा दायर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया गया था। देश से बाहर होने की वजह से वह उपस्थित नहीं हो पाए थे।

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