मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ के लिए वाहन मालिक को अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोटरसाइकिल, कार या कोई अन्य मोटर वाहन खरीदना चाहते हैं तो अब रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा. मोबाइल नंबर नहीं देने पर अब न तो मोटर वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा और न ही इसे बेच पाएंगे. इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संबंधित नियमों में बदलाव कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया गया है. इसके लिए नियमों के तहत फॉर्म नंबर 20, 23ए, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 42, 44 में संशोधन किया गया है. उन्होंने बताया कि अब मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराने, आरसी ट्रांसफर कराने, वीइकल रजिस्टर लेने, रिनुअल, ड्यूप्लिकेट कॉपी लेने, एनओसी लेने आदि में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही इस संशोधन को देश भर में लागू कर दिया गया है. अधिकारी का कहना है कि मोबाइल नंबर हो तो वाहन के मालिकों को ढूंढना आसान हो जाता है.
वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य
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