रांची। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाइकोर्ट से उसके अधिकारियों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ एससी और एसटी एक्ट के तहत दर्ज करवाये गये मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने का आग्रह किया है। दरअसल 31 जनवरी को इडी द्वारा गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले झारखंड के तत्कालीन सीएम की ओर से रांची के एससी, एसटी थाने में इडी अधिकारियों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इसकी जांच फिलहाल रांची पुलिस कर रही है। रांची पुलिस ने सीआरपीसी-41ए के तहत सहायक निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार और एक अन्य अधिकारी समेत इडी अधिकारियों को नोटिस भेजा था और उन्हें पूछताछ के लिए थाना बुलाया था। हालांकि झारखंड हाइकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी थी।