मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राजकुमारी देवी एवं गेंदा राम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
प्राथी की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की. यहां बता दें कि पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने गेंदा राम और राजकुमारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद इन दोनों की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है. 21 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.