रांची। जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षा में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शर्त और नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को वैसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिनकी नियुक्ति इस मामले के आदेश से प्रभावित हो सकती है। इसके लिए आम सूचना जारी करने का निर्देश भी अदालत ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। हाइकोर्ट की पूर्ण पीठ जाति प्रमाणपत्र से संबंधित तीन बिंदुओं पर सुनवाई कर रही है।

इस बेंच के पास जो तीन बिंदु सुनवाई के लिए हैं, उनमें क्या जेपीएससी या जेएसएससी की ओर से निर्धारित फॉर्मेट में ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। विज्ञापन में दिये गये अंतिम तिथि के बाद जारी जाति प्रमाणपत्र मान्य होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के राम कुमार जीजोरिया के मामले में दिया गया आदेश इस तरह के मामले में लागू होगा या नहीं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने इस मामले में तीन बिंदु निर्धारित करते हुए इसे वृहद पीठ में सुनवाई के लिए भेजा था। इस संबंध में डॉ नूतन इंदवार सहित 43 याचिकाएं दाखिल की गयी हैं। वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार सिन्हा और अधिवक्ता संजोय पिपरवाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार, राकेश रंजन ने पक्ष रखा।

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