रामगढ़ । रामगढ़ जिले में राज्य सरकार के निर्देश पर 16 मई से लॉकडाउन के नियमों में बदलाव हो जाएगा। शनिवार को डीसी संदीप सिंह ने नए नियमों के साथ अधिसूचना जारी की है।
उन्होंने कहा है कि पूर्व के नियमों के अनुसार जरूरी वस्तुओं की दुकानें 2 बजे तक खुली रहेंगी लेकिन उन दुकान के मालिकों को अब होम डिलीवरी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। दुकान के बाहर 2 गज दूरी के हिसाब से निशान भी बनाना होगा।
16 मई से सबसे बड़ा बदलाव परिवहन को लेकर होने वाला है। अब आम लोगों को बाहर निकलने के लिए ई-पास की आवश्यकता होगी। डीसी ने बताया कि सरकार ने जो वेबसाइट जारी की है उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर ई पास उपलब्ध किया जा सकता है। इसके लिए एसडीओ और जिला परिवहन पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
डीसी ने बताया कि चिकित्सीय सेवा, सरकारी गाड़ियां, अंतिम संस्कार यात्रा, कमर्शियल ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों को ई-पास के आधार पर ही परिचालन की अनुमति होगी। हवाई यात्रा व रेल यात्रा करने वाले लोगों को अपने साथ टिकट के अलावा एक पहचान पत्र भी रखना होगा।
झारखंड वापस लौटने वाले लोगों को 7 दिनों तक अपने घरों में होम क्वॉरेंटाइन रहना होगा जो लोग 72 के घंटे के अंदर वापस लौट जाएंगे उन्हें क्वारंटाइन रहने की आवश्यकता नहीं है। शादी विवाह में सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शादी के लिए वेंकट हॉल, होटल व अन्य सभी स्थलों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
वाहनों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती के साथ रामगढ़ जिले में 7 सीमा चौकियां बनाई गई हैं। रामगढ़ जिले में मांडू, गोला, बरलांगा, चुटूपालु घाटी, घटोटांड़, रजरप्पा, पतरातू में सीमाओं को वेरीकेट किया गया है। इन सभी स्थानों पर वाहनों की जांच होगी।