रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हजारीबाग के 38 कैदियों को सजा से छूट देने के आग्रह पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि इन कैदियों के सजा से छूट के मामले में क्या विचार किया गया है। इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल कर अगली सुनवाई में को अवगत कराएं। कोर्ट ने मामले में अधिवक्ता एके दास को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है।

हजारीबाग के 38 कैदियों ने पत्र लिखकर चीफ जस्टिस से आग्रह किया था कि उन्हें समय पूर्व छोड़ने पर राज्य सरकार रिव्यू करे और रेमिशन बोर्ड की बैठक में उनके मामले को रखा जाए, जिसे उन्हें अच्छे आचरण के लिए समय पूर्व सजा से रिहा किया जाए। इसपर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में बदला था।

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