रांची। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली संतोष हेंब्रम की चुनाव याचिका की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में डिस्टिक इलेक्शन आॅफिसर सह डीसी जामताड़ा की ओर से कोर्ट द्वारा 23 अप्रैल 2024 के आदेश से मांगे गये चुनाव से संबंधित दस्तावेज नहीं जमा किया गया। साथ ही डीसी जामताड़ा ने दस्तावेज जमा करने के लिए कोर्ट से 30 दिनों की समय देने को लेकर आवेदन दिया। उनके इस आवेदन को खारिज करते हुए कोर्ट ने अगली 16 मई को सुनवाई में दस्तावेज के साथ कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगीण् कोर्ट ने डीसी जामताड़ा से 7 मई तक चुनाव से संबंधित कुछ दस्तावेज मांगे थे। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार दुबे ने पैरवी की।

बता दें कि पूर्व की सुनवाई में प्रतिवादी रबींद्र नाथ महतो ने कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर अपनी गवाही दर्ज करायी थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वे वर्ष 2005, वर्ष 2014 में और 2019 में नाला विधानसभा से चुनाव जीते थे। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी ओर से स्वच्छ भागीदारी निभायी गयी थी। याचिकाकर्ता की ओर से पंपलेट छपवाकर दुष्प्रचार करने का जो आरोप लगाया गया है वह गलत है। उन्होंने इस तरह का कोई पंपलेट नहीं छपवाया था। दरअसल, प्रार्थी ने चुनाव याचिका में कहा है कि रबींद्र नाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पेंपलेट छपवाया था, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार किया गया, जिससे उनका जनाधार खत्म हुआ है। इसलिए रबींद्र नाथ महतो का निर्वाचन रद्द किया जाये।

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