रांची। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को गिरिडीह के बर्खास्त मेयर सुनील कुमार पासवान की ओर से उनके जाति प्रमाण पत्र काे गलत बताते हुए रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने फिजिकल कोर्ट में सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कोर्ट से समय की मांग की। कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए छह जुलाई की तिथि निर्धारित की।

पिछली सुनवाई में मामले में याचिकाकर्ता एवं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसकी सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में वर्चुअल रूप से हुई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने बहस की।

एकल पीठ ने इस संबंध में याचिकाकर्ता सुनील कुमार पासवान की रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके पास बाद उनकी ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई है। अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप सही पाए जाने के बाद सुनील पासवान को मेयर पद के अयोग्य घोषित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गिरिडीह नगर निगम के मेयर पद पर सुनील कुमार पासवान का चयन वर्ष 2018 में हुआ था। उनके खिलाफ झामुमो कार्यकर्ता ने उनके जाति प्रमाण पत्र काे संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी।

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