रांची। झारखंड हाइ कोर्ट से गुरुवार को महिला के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोप में जेल में बंद इटकी प्रखंड के कूल्ही पंचायत के मुखिया विनय उरांव को जमानत मिल गई।
विनय की जमानत याचिका पर हाइ कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में विनय के अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अपनी दलीलें पेश कीं। उसके बाद कोर्ट ने 20-20 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी।
अदालत ने जमानत के लिए यह भी शर्त रखी है कि केस खत्म होने तक मुखिया विनय उरांव ट्रायल कोर्ट में सभी तारीखों पर सशरीर हाजिर होंगे और इस केस से जुड़े गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। इटकी प्रखंड के कूल्ही पंचायत के मुखिया विनय उरांव पर एक शादी शुदा महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में महिला ने बेड़ो थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।