रांची। जामताड़ा से जुड़े एसटी-एससी से जुड़े एक मामले में विधायक इरफान अंसारी को सोमवार को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। दरअसल, एक महिला सुनीला देवी ने 2 जुलाई 2022 को अपने एक अन्य एसटी-एससी केस का अनुसंधान सही तरीके से नहीं होने को लेकर एसडीओ ऑफिस के समक्ष धरना दिया था।

आरोप है कि विधायक इरफान अंसारी अपने करीब 15 समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और उक्त महिला का धरना स्थल का टेंट उखाड़ दिया। साथ ही जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी किया था। मामले को लेकर जामताड़ा की निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज किया गया था, जिस पर अदालत में संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इरफान अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में यह मामला दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। इसके बाद इरफान अंसारी की ओर से हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका का दाखिल की गयी थी।

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