रांची। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के केस में हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्जफ्रेम किये जाने पर रोक लगा दी है। सुनील तिवारी की याचिका पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा।
बता दें कि खूंटी की एक युवती ने सुनील तिवारी पर दुष्कर्म करने और जाती सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली देने का आरोप लगाया है। युवती ने 16 अगस्त 2021 को रांची के अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। प्राथमिकी में पूरे घटनाक्रम का क्रमवार जिक्र किया गया है।