रांची। सिविल कोर्ट के सफाई कर्मचारी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी संजय सिंह को कोर्ट ने चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने संजय सिंह पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। प्राथमिकी के मुताबिक संजय सफाई कर्मचारी के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था। एक दिन मौका पाकर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़िता ने रांची के कोतवाली थाना में कांड संख्या 90-2020 दर्ज कराया था।

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