रांची। मांडर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में अपनी दो चचेरी बहनों की हत्या मामले में अभियुक्त विजय महतो को अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अभियुक्त विजय महतो को उम्र कैद की सजा सुनायी। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले को लेकर अभियुक्त के चाचा परदेशिया महतो ने मांडर थाना में 10 दिसंबर 2013 को कांड संख्या 113/2013 दर्ज कराया था।

क्या है मामला: घटना के संबंध में बताया गया है कि अभियुक्त मांडर के दार्जीजाड़ी गांव का रहनेवाला है। उसने अपनी दो चचेरी बहन पूनम एवं अंजनी को मिठाई खिलाने की बात कहकर निरंजन सिंह की दुकान ले गया। इसके बाद से दोनों बहनें लापता थी। चाचा परदेशिया ने विजय महतो से इस संबंध में पूछताछ की। दबाव देने पर उसने बताया कि पूनम एवं अंजनी को उसने बरखरियान कुआं में डाल दिया है। इसके बाद अभियुक्त की निशानदेही पर पूनम एवं अंजनी के शव को कुआं से बरामद किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाही दर्ज करायी गयी।

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