रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को प्रोन्नति से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए प्रोन्नति पर रोक जारी रखने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया। मामले में राज सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं किया गया इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार और डीजीपी को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

श्रीकांत दुबे सहित अन्य द्वारा राज्य के डीजीपी एवं राज्य के प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के 03 जून, 2022 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आदेश दिया था कि प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग और राज्य के डीजीपी शपथ पत्र दायर करके बताएं कि उक्त दोनों आदेश न्याय संगत है या नहीं लेकिन उनकी ओर से जवाब दायर नहीं किया गया।

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