रांची। चैनल के मालिक अरूप चटर्जी ने धनबाद के तत्कालीन एसएसपी, डीएसपी समेत कुछ कोयला के कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दाखिल याचिका की थी। मामले की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने राज्य सरकार के अलावा इडी और सीबीआइ से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसमें बेबुनियाद बातें कही गयी हैं। इस मामले पर याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपने चैनल पर धनबाद से जुड़े कुछ अवैध कोयला कारोबारियों से जुड़ी स्टोरी चलायी थी, जिसके बाद धनबाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की।

दरअसल, धनबाद में अरूप चटर्जी के खिलाफ कुछ एफआइआर दर्ज की गयी थी। दर्ज एफआइआर के आरोपों की वजह से अरूप चटर्जी को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में समझौता के आधार पर उन्हें कई मामलों में जमानत मिली है। अरूप चटर्जी ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर धनबाद के तत्कालीन एसएसपी, डीएसपी और कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए याचिका दाखिल की है। अरूप चटर्जी की ओर से कहा गया है कि ये पुलिस अधिकारी धनबाद में कोयले के अवैध व्यापार में वसूली करते थे। उनके द्वारा जानबूझ कर इस मामले में उन्हें फंसाया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

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