रांची। पंडरा कृषि बाजार दुकान अधिग्रहण मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा कि चुनाव कराने के बादभी दुकानों को अपने अधीन रखने का क्या औचित्य नहीं है. इस मामले कोर्ट ने राज्य निवार्चन आयोग से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता समन अहमद ने चैंबर की ओर से अदालत में पक्ष रखा
7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी दुकान को अपने अधीन रखने के खिलाफ चेंबर ऑफ़ कॉमर्स ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव के लिए वैकल्पिक जगह एवं ईवीएम वेयर हाउस बनाने के आदेश दिये थे. अब इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 7 नवंबर को मुकर्रर की गई है.