रांची। झारखंड हाइकोर्ट में राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। जेपीएससी ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालयों की ओर से जो अधियाचनाएं भेजी गयी हैं, वे उचित फॉर्मेट में नहीं हैं। अधियाचना कार्मिक विभाग से आयोग को आनी चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालयों ने इन्हें सीधे आयोग को भेज दिया है। फिलहाल सभी अधियाचनाएं वापस कर दी गयी हैं। सरकार से आग्रह किया गया है कि अधियाचना कार्मिक विभाग के माध्यम से भेजी जायें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर निर्धारित की है। बता दें कि पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। उस दौरान कोर्ट को यह जानकारी दी गयी थी कि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर की जा रही है।