रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने एक एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा की माँ और पत्नी की ओर से सीबीआइ जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट याचिका याचिका को स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख दशहरा के बाद की तय की है।

झारखंड उच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआइ जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से निष्पक्ष जांच के लिए दायर याचिका में संशोधन के लिए की गई आईए (हस्तक्षेप याचिका) को अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद होगी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की।

दरअसल, सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), गोड्डा के पुलिस अधीक्षक (एसपी), देवघर के एसपी सहित अन्य अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है।

सूर्या हांसदा की मां ने अपनी याचिका में कहा है कि घटना से एक दिन पहले 10 अगस्त को देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव से उनके बेटे सूर्या की गिरफ्तारी हुई थी।

गत 11 अगस्त को गोड्डा में पुलिस से हुई मुठभेड़ में अपराधी सूर्या हांसदा मारा गया था। यह मुठभेड़ बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में हुई थी। सूर्या हांसदा के खिलाफ हाल ही में साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में कई संगीन अपराधों में संलिप्त रहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

उल्लेखनीय है कि सूर्या हांसदा का कई राजनीतिक दलों से संबंध रहा है। वह बोरियो विधानसभा से चार बार चुनाव लड़ चुका है। पहली बार 2009 में झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएस ) के टिकट पर चुनाव लड़ा। दूसरी बार 2014 में भी जेवीएस से चुनाव लड़ा। तीसरी बार वर्ष 2019 में भाजपा ने उसे टिकट दिया था। इस चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहा था। वर्ष 2024 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उसने जेएलकेएम से चुनाव लड़ा।

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