रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 दिसंबर तक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को चौकीदार नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस एसएन पाठक ने यह निर्देश दिया है।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता एमएम शर्मा ने बहस की। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि गृह सचिव ने अदालत को यह अंडरटेकिंग दी थी कि तीन महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी, लेकिन अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी। बता दें कि राज्यभर में कुल 4861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में देर के विरुद्ध हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।