रांची। झारखंड राज्य खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया है। विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत खनिज पर लगने वाले उपकरों का उपयोग झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकसित करने पेयजल एवं स्वच्छता सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जायेगा। इसके तहत उपकर से प्राप्त राशि के लिए एक कोष बनाया जायेगा। खनन पट्टे इत्यादि लेने वाले से खनन के बदले यह सेस लिया जायेगा।
खनन के प्रकार- रेट ऑफ सेस
कोल बियरिंग लैंड- 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन कोयले के डिस्पैच पर, आयरन ओर बियरिंग लैंड- 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन आयरन ओर के डिस्पैच पर,बॉक्साइट बियरिंग लैंड- 70 रुपये प्रति मीट्रिक टन, बॉक्साइट के डिस्पैच पर, लाइमस्टोन बियरिंग लैंड- 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन, लाइम स्टोन के डिस्पैच पर, मैगनिज ओर बियरिंग लैंड- 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन, मैगनिज ओर के डिस्पैच पर अन्य मिनरल्स बियरिंग लैंड- प्रति टन पर दी गयी रॉयल्टी का 50 प्रतिशत होगी।

