रांची। मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे मामलों में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। झारखंड में पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी है। वह लगभग 25 महीने से जेल में थे। अदालत ने कहा है कि जमानत पर रहने के दौरान वह अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे।

दरअसल जनवरी 2023 में झारखंड हाइकोर्ट ने प्रेम प्रकाश को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद प्रेम प्रकाश ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमीन से जुड़े एक केस में शीर्ष अदालत ने प्रेम प्रकाश को पहले ही बेल दे दी है। प्रेम प्रकाश अवैध खनन और लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं और फिलहाल दोनों मामलों में जेल में हैं।

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