पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना को लेकर राजधानी पटना में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 14 नवंबर को ए.एन. कॉलेज परिसर में आयोजित की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिला दंडाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से निर्धारित आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत मतगणना की तिथि से लेकर आचार संहिता की समाप्ति तक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। इसके तहत जिले में किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति या संगठन द्वारा जुलूस, सभा, धरना, प्रदर्शन या किसी भी प्रकार की विजय रैली पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करने का निर्देश दिया गया है।
विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को सतर्क रहने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर पर्यवेक्षण और गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
मतगणना केंद्र और उसके आसपास सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810 / 2219234) और आपातकालीन सेवा डायल 112 को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है।
जिला प्रशासन ने मतगणना के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है और चेतावनी दी है कि अनुशासनहीनता या उकसावे की किसी भी घटना पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

