रांची। रांची सिविल कोर्ट ने निवर्तमान दिवंगत पार्षद वेद प्रकाश सिंह की हत्या के आरोपी सत्यम पाठक को पुलिस रिमांड पर देने से इनकार कर दिया है। यह जानकारी सत्यम पाठक के अधिवक्ता गौरव प्रियदर्शी और अधिवक्ता पीयूष पांडेय ने लगातार डॉट इन को दी। अधिवक्ता गौरव प्रियदर्शी और पीयूष पांडेय के मुताबिक, रांची पुलिस ने सत्यम पाठक को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसे रांची सिविल कोर्ट के CJM (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) की कोर्ट में पेश किया। इस दौरान पुलिस ने सत्यम पाठक से पूछताछ करने के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी। लेकिन कोर्ट ने रिमांड देने से इनकार कर दिया। बता दें कि जुलाई महीने में धुर्वा में वेद प्रकाश को शाम में गोली मार दी गयी थी। लंबे इलाज के बाद दिल्ली में वेद प्रकाश की तीन अगस्त को मौत हो गयी थी।
वेद प्रकाश हत्याकांड : सत्यम पाठक को रिमांड पर देने से कोर्ट का इनकार
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