रांची। सरकारी टेंडर में कमीशन के जरिये करोड़ों रुपये की अवैध कमाई करने और उस कमाई को वैध बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी निलंबित इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम के सहयोगी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया की डिस्चार्ज याचिका खारिज हो गयी है। रांची प्रिवेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने दोनों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया पर जेल में बंद निलंबित अभियंता प्रमुख बीरेंद्र राम के पैसों के निवेश में सहायता करने का आरोप है। इन्हें इडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ इडी आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। जिसपर कोर्ट संज्ञान ले चुका है।