रांची। तमाड़ में 2008 में हुए 5.17 करोड़ कैश और 1.5 किलो सोना लूटकांड मामले में कोर्ट ने जेल में बंद नक्सली कुंदन पाहन को बड़ी राहत दी है। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में कुंदन पाहन को बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष नहीं कर पाया आरोप सिद्ध
अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों की गवाही दर्ज करायी थी, लेकिन आरोपियों पर लगे आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया। सभी गवाहों ने कुंदन पाहन को पहचाने से इनकार किया।

तमाड़ में हुई थी लूटकांड की घटना
तमाड़ में 21 मई 2008 को आइसीआइसीआइ एटीएम कैश वैन से लूटकांड हुआ था। 5 करोड़ 17 लाख कैश के साथ 1.5 किलो सोना की लूट हुई थी। कैश वैन को कब्जा में लेकर नक्सलियों ने लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था।

कुंदन पाहन पर हैं कई गंभीर आरोप
कुंदन पाहन पर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड, सांसद सुनील महतो की हत्या, डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह समेत 6 पुलिस कर्मियों की हत्या, इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या, चाइबासा के बलिवा में पुलिस और नक्सली के बीच हुए मुठभेड़ में 35 पुलिसकर्मियों की हत्या कर हथियार लूटने के गंभीर आरोप हैं। कुंदन के खिलाफ अपहरण, हत्या, लूटकांड जैसे 100 से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

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