गया के चर्चित रोडरेज मामले में गया की अदालत ने रॉकी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे वन सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने हत्या के आरोपी टेनी और एमएलसी मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही रॉकी के पिता बिंदी यादव को 5 साल की सजा मिली है।
अदालत ने इस मामले में प्रसिद्ध व्यवसायी श्याम सुंदर सचदेव के बेटे आदित्य सचदेव की हत्या मामले में दोषी राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव, उसके चचेरा भाई राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव और उसकी मां मनोरमा देवी का सरकारी बॉडीगार्ड राजेश कुमार को 31 अगस्त को दोषी करार दिया था।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया था। वहीं चचेरे भाई टेनी यादव और बॉडीगार्ड को भी आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने रॉकी के पिता बिंदी यादव धारा 212 के तहत यानी आरोपी को शरण देने का दोषी ठहराया था।
सचदेवा हत्याकांड: क्या रॉकी को मिलेगी सजा,ऐसा रहा 16 महीने का सफर
क्या था मामला
7 मई 2016 आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया अपनी ही कार से लौट रहा था। सफर में रॉकी यादव से साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ और रॉकी ने उसे गोली मार दी। इस मामले ने बिहार की राजनीति को गर्मा दिया था। आदित्य को अस्पताल ले जाते जाते ही उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी।
इस मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था। रॉकी जेल में है। इस मामले में 9 मई 2016 को रामपुर थाना में कांड संख्या 130/16 दर्ज है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11 सितंबर से पहले इस केस का फैसला हो जाना चाहिए।
7 मई 2016 – आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हुई थी हत्या
8 मई 2016 – बिन्दी यादव व बॉडीगार्ड को पुलिस ने लिया था हिरासत में
9 मई 2016 – दो अभियुक्तों को भेजा गया था जेल
10 मई 2016 – रॉकी यादव को गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल
6 जून 2016 – सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट हुआ था दाखिल
30 जून 2016 – सभी अभियुक्तों के खिलाफ लिया गया था संज्ञान
31 नवम्बर 2016 – पहली गवाही मो नासिर और आयुष की हुई थी
13 दिसंबर 2016 – मो कैफ़ी और अंकित की हुई थी
19 दिसम्बर 2016 – एमएलसी के बॉडीगार्ड की गबाही हुई थी
6जनवरी 2017 – बॉडीगार्ड टीएन सिंह की गवाही हुई थी
16 जनवरी 2017- आदित्य के पिता श्याम सचदेवा की गबाही हुई थी
30 जनवरी 2017 – आदित्य की माँ चंदा सचदेवा की गवाही हुई थी
12 जुलाई 2017 – आदित्य के भाई की गबाही हुई थी
17 अगस्त 2017 – चारो अभियुक्तों का बयान हुआ था दर्ज
21 अगस्त 2017 – सरकारी वकील की बहस
23 अगस्त 2017- सुप्रीम कोर्ट के वकील की बहस
25 अगस्त 2017 – कानूनी प्रक्रिया पर दोनों की राय
31 अगस्त 2017 – सभी आरोपियों को दोषी करार