पलामू/रांची। डाल्टनगंज (मेदिनीनगर) कोर्ट के सीजेएम ने शहर थाना में पदस्थापित दो एसआइ और मुंशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसआइ अमित सिंह, एसआइ नकुल साहू, थाना के मुंशी और बालमुकुंद पांडेय के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश कंचन कुमार गुप्ता द्वारा दाखिल परिवाद पर सुनवाई के बाद दिया गया है। कंचन कुमार गुप्ता के अधिवक्ता सलभ सिंह ने इस मामले में कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। प्रार्थी ने उक्त लोगों के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि एसआइ अमित सिंह और नकुल साहू ने कंचन कुमार गुप्ता के साथ मारपीट की और उनके पैकेट में रखे पैसे और मोबाइल भी लूट लिया गया। इतना ही नहीं, परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंचन कुमार गुप्ता पर एक केस उठाने के लिए लगातार एसआइ अमित सिंह और नकुल साहू और शहर थाने में पदस्थापित मुंशी दबाव बना रहे थे।
जानें कोर्ट ने क्या कहा
परिवाद पर सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उक्त सभी लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश पारित किया है। सीजेएम कोर्ट ने परिवाद को संबंधित थाना में एफआइआर दर्ज करने के लिए भेजने का आदेश दिया है। परिवाद में आइपीसी की धारा 323, 379, 384, 504 और आइपीसी की धारा 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।