रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने इ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को उनके पद से हटाये जाने पर रोक लगा दी है। दरअसल राज्य के सभी जिलो में इ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की नियुक्ति की गयी है। पिछले दिनों इस पद पर राज्य के सभी जिलो में आउटसोर्स के जरिए नियुक्ति की तैयारी शुरू की गयी थी, जिसके खिलाफ साकिब सलाम एवं अन्य की ओर से हाइकोर्ट का रुख किया गया। प्रार्थियों की याचिका पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि किसी भी इ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को न हटाया जाये। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने बहस की। सरकार को इस मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करना है।

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