रांची। टेंडर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल की जमानत अर्जी याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गयी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। संजीव लाल की ओर से 31 अगस्त को जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गयी थी।

दरअसल, टेंडर घोटाला मामले में इडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम, संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। पूर्व में इडी ने 6 मई 2024 को कई इंजीनियर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर छापेमारी की थी। उस छापेमारी में संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के आवास से करीब 32.2 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। वहीं संजीव लाल के आवास से 10.5 लाख रुपये बरामद हुए थे। साथ ही उनके सचिवालय स्थित कार्यालय से 2.3 लाख बरामद हुए थे।

बता दें कि 6 मई को रांची में इडी ने संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू स्थित सर सैयद रेजीडेंसी, पीपी कंपाउंड स्थित मुन्ना सिंह, सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने के अलावे बरियातू, मोरहाबादी और बोड़िया इलाके में तलाशी ली थी।

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